संजीव शर्मा, हरिद्वारः जनपद में लाॅक डाउन अवधि 03 मई तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा, सार्वजनिक स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा तथा सभी शराब, गुटखा एवं तम्बाकू से सम्बन्धित दुकानों बन्द रहेंगी।